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आमतौर पर डेंगू के मामले में 100 से 500 तक जुर्माना वसूल करने वाले निगम ने दिल्ली सरकार को जुर्माना की राशि 5000 तक बढाने का प्रस्ताव भेजा है।
नई दिल्ली : अगर डेंगू के मच्छर को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। राजधानी दिल्ली में अब डेंगू प्रसार के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में दिल्ली में डेंगू के 2798 मामले सामने आए थे। वहीं सबसे अधिक डेंगू के 9613 मामले वर्ष 2021 में पाए गए थे। बीते वर्ष डेंगू से 23 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस साल भी तमाम प्रयासों के बाद भी निगम डेंगू के प्रसार को रोकने में प्रभावी रूप से कामयाब नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक घरों में डेंगू का मच्छर पाए जाने पर अभी तक अधिकतम जुर्माना राशि 500 रुपये लगाने का प्रावधान है। यह राशि वर्ष 1975 से लागू है और तब से इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
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अभी तक डेंगू के मच्छर पाए जाने की सूरत में निगम दो तरह से जुर्माना वसूल करता है। निगम घरों और निर्माण स्थलों के साथ सरकारी कार्यालयों से जुर्माना राशि वसूल करता है। प्रशासनिक शुल्क वेक्टर कंट्रोल के तहत 2000 रूपये से लेकर एक लाख रुपये तक वसूल करने का प्रावधान है। प्रशासनिक शुल्क के लिए वेक्टर कंट्रोल के तहत अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसके तहत अगर निर्माण स्थल बडा है तो जुर्माने की बडी राशि वसूल की जाती है और अगर छोटी है तो जुर्माने की रकम छोटी होती है।
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