Delhi Aiims News : एनएमसी ने माना उस समय लागू दिशा-निर्देश का हुआ उल्लंघन
नई दिल्ली। टीम डिजिटल : Delhi Aiims News : महिला की सहमति के बिना डॉक्टर ने अंडाणु किया इस्तेमाल, चेतावनी देकर छोडा- एम्स दिल्ली (Aiims Delhi) में एक महिला की सहमति के बिना ही दो अन्य महिलाओं को अंडाणु देने का मामला सामने आया है। विवादित मामला छह वर्ष पहले का है लेकिन अब जाकर इसका निपटारा संभव हो पाया है। मामले की सुनवाई पहले Delhi Medical Council (DMC) में हुई थी लेकिन फैसले से असंतुष्ट डॉक्टर ने National Medical Commission (NMC) में अपील की थी।
यह है पूरा मामला :
Delhi Medical Council (DMC) के सचिव डॉ. गिरिश त्यागी के मुताबिक डीएमसी को 2017 में एक शिकायत मिली थी। उस वर्ष आईवीएफ (IVF) की प्रक्रिया के लिए महिला मरीज से 30 अंडाणु प्राप्त किए गए थे। इनमें से 14 अंडाणु को डॉक्टर ने भ्रूणविज्ञानी से प्राप्त किया और दो महिलाओं को बिना भ्रूण दाता की सहमति के ही दे दिया। इस आशय में शिकायत प्राप्त होने पर डीएमसी की अनुशासन समिति ने पूरे प्रकरण की जांच की थी। इस मामले में फैसला देते हुए डीएमसी ने डॉक्टर का लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद डॉक्टर ने बीते वर्ष सितंबर में एनएमसी में डीएमसी के फैसले को चुनौती दी थी।
एनएमसी ने चेतावनी देकर छोडा
इस मामले में National Medical Commission (NMC) ने डॉक्टर को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। एनएमसी ने 18 जुलाई को चेतावनी देते हुए यह कहा कि उक्त डॉक्टर ने प्रजनन चिकित्सा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एनएमसी ने अपने फैसले में कहा है कि ‘‘इस तथ्य के बावजूद कि यह कार्य बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के गरीब मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए सद्भावना से किया गया था। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय लागू दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। नतीजतन, डॉक्टर को भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है।”
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एम्स ने भी माना कि डॉक्टर ने की है गलती
संबंधित मामले में एम्स (Delhi Aiims) ने भी अपनी 30 अगस्त 2017 की आंतरिक रिपोर्ट में यह माना था कि डॉक्टर से गलती हुई है। संबंधित मामले में दिल्ली चिकित्सा परिषद ने मरीज के अंडाणु को साझा करना गलत करार दिया है। साथ अंडाणु के दान की प्रकृति को आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन बताया है। दिल्ली चिकित्सा परिषद के दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह एक अनैतिक कृत्य है, मामला गंभीर और अधिक तब हो जाता है, जब अंडाणु दाता और प्राप्तकर्ता से लिखित सहमति प्राप्त नहीं की गई।
Delhi Aiims News : महिला की सहमति के बिना डॉक्टर ने अंडाणु किया इस्तेमाल, चेतावनी देकर छोडा
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