दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लगाई रोक
Ayushman Bharat yojana in Delhi, PMJAY, Delhi News in Hindi, PM-ABHIM : दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश र सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई (Justice BR Gawai) और न्यायमूर्ति एजी मसीह (Justice AG Christ) की पीठ ने मामले पर सुनावई की। पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
एडवोकेट ए एम सिंघवी ने दलील पेश की
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी (Senior Advocate AM Singhvi) ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) के संदर्भ में केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सूची (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) में प्रविष्टि 1, 2 और 18 के तहत मामलों तक सीमित हैं। शीर्ष अदालत के समक्ष यह तर्क पेश किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (Ayushman Bharat Yojana in Delhi) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में सरकार की शक्ति को एकबार फिर परिभाषित किया है।
चालू व्यय का भी मामला उठाया
एडवोकेट सिंघवी ने उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीठ को यह जानकारी दी गई कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर केंद्र पूंजीगत व्यय (Center capital expenditure) का 60 प्रतिशत और दिल्ली सरकार 40 प्रतिशत वहन करेगी। दिल्ली सरकार के वकील ने चालू व्यय (current spending) का भी मामला उठाया।
Ayushman Bharat Yojana in Delhi
हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई
बीते माह हाईकोर्ट (High Court) ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए थे। जिससे यह राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना को लागू किया जा सके। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय योजना (Ayushman Bharat Yojana in Delhi) को लागू करने को लेकर कडी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नागरिकों को केंद्रीय योजना से अधिक बेहतर सुविधा दी जा रही है।
हाई कोट ने लिया था स्वत: संज्ञान
दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मुद्दे को लेकर 2017 में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय योजना (Ayushman Bharat Yojana in Delhi) को पारित करने के आदेश दिए थे।