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Health Insurance : कम उम्र में मिलेगा ज्यादा फायदा

Health Insurance (हेल्थ इंश्योरेंस) लेना बहुत जरूरी है। इससे बीमारी के रूप में अचानक से आई आ​र्थिक चुनौतियों से राहत मिलती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कम उम्र में करा ली जाए, तो इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है।


नई दिल्ली :  कोरोना महामारी ने लोगों को Health Insurance (हेल्थ इंश्योरेंस) का महत्व बता दिया है।  एक तरफ लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए हैं तो दूसरी ओर बीमारी के उपचार में भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पडा है। ऐसे दौर में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurence) का महत्व समझ में आने लगा है।

लोग हेल्थ इेश्योरेंस (Health Insurance) को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हुए है। इस बात की पुष्टि मौजूदा वित्त वर्ष के आकडों से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance Policy) की रिटेल बिक्री में 28.5 फीसदी उछाल पाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में यह 25.9 फीसदी थी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों के आंकडों को देखने से पता चलता है कि पॉलिसी लेने वाले ज्यादातर लोग 40 वर्ष से अधिक के हैं।

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न्यूनतम वेटिंग पीरियड का लाभ :

हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड भी एक महत्वपूर्ण कडी है। इसके बारे में जानना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में वेटिंग पीरियड उस अवधि को कहते हैं, जिसके तहत बीमाधारक विशिष्ट बीमारियों, सर्जरी, प्री-एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता। इंश्योरेंस योजना के आधार पर प्रतीक्षा अवधि 2-4 साल के बीच चुनने का विकल्कप मिलता है। जब आप 20-22 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो आपकी प्रतिक्षा सूची 40 वर्ष वाले व्यक्ति से कम होगी।

प्रीमियम में फायदा :

अगर 25 साल से कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाए तो इससे कम प्रीमियम रेट का लाभ मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी हद तक इसे खरीदने वाले की आयु पर निर्भर करता है। जबकि, उम्र ज्यादा होने पर प्रीमियम का भुगतान ज्यादा करना पडता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र बढने के साथ बीमार होने का जोखिम भी बढ जाता है।

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टैक्स में छूट का लाभ :

इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। देश में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट देने का प्रावधान है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स रिवेट का लाभ लिया जा सकता है।


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