नई दिल्ली : अब अस्पताल के बिल में GST भी जुडा होगा। कुलमिलाकर अस्पताल में उपचार करान और महंगा होगा। इसका सीधा असर लोेगों की जेब पर पडेगा। अस्पताल के बिल में जीएसटी को जोडने का यह फैसला जीएसटी परिषद ने लिया है। अगर प्राइवेट अस्पताल में प्रतिदिन 5 हजार से उससे अधिक चार्ज वाला बिस्तर लेते हैं तो प्रतिदिन अतिरिक्त 250 रुपए चुकाने होंगे।
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि प्राइवेट अस्पताल के 5 हजार रुपये और इससे ऊपर के बेड्स पर 5 प्रतिशत जीएसटी भी चुकाना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस फैसले को गैरोचित ठहराया है। उनका कहना है कि मरीजों के कंधों से बोझ कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जीएसटी या इस तरह के अतिरिक्त भार से पहले से ही परेशान लोग और अधिक आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला वासल लिया जाना चाहिए।
इंडियन मेडिकल असोसिएशन के पूर्व प्रेजिडेंट डॉ. विनय अग्रवाल के मुताबिक आईसीयू खर्च पर जीएसटी नहीं है लेकिन बिस्तरों के चार्ज में जीएसटी लागू कर दिया गया है। महानगरों और बडे शहरों में ज्यादातर ऐसे ही अस्पताल हैं, जहां एक दिन का चार्ज 5 हजार या इससे ऊपर है। इसके अलावा अगर रूम रेंट 6000 हजार रुपये है, तो इसके लिए भी रोजाना 300 अतिरिक्त चुकाने पडेंगे। बेड शुल्क के हिसाब से उसका 5 प्रतिशत जीएसटी के तौर पर वसूल किया जाएगा। डॉ. विनय के मुताबिक सरकार कहती है कि हम हेल्थ पर किसी भी तरह का कर नहीं लगाएंगे लेकिन जो लगाया जा रहा है, वह तो इनडायरेक्ट टैक्स है।
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गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डी. एस. राणा के मुताबिक सरकार का फैसला है और बड़े अस्पतालों में एक दिन का बेड चार्ज 5 हजार रुपये से ऊपर ही होता है। ऐसे मेंं मरीजों के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। अब या तो उन्हें 5 हजार से नीचे वाले बिस्तर लेने की प्राथमिकता होगी या फिर उन्हें इस टैक्स को चुकाना पडेगा। प्रत्येक मरीज यह चाहता है कि उसे किफायती शुल्क में बेहतर देखभाल मिले। यही कारण है कि वह अच्छे अस्पताल में उपचार करवाना चाहता है। इस फैसले से खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों को परेशानी होगी। सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए।
अब ऐसे देना होगा चार्ज :
5 हजार या से ऊपर के बिस्तरों पर 5% GST
मरीज को कम से कम 250 रुपये रोजाना ज्यादा खर्च करने होंगे
GST काउंसिल ने 5 हजार से ज्यादा के बेड पर 5% जीएसटी अनिवार्य किया
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