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Ankylosing Spondylitis वाले हो सकते हैं Disability Certificate के हकदार

Ankylosing Spondylitis से पीडित हैं और शारीरिक विकृति का सामना कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (Disability Certificate) के लिए प्रयास कर सकते हैं। यहां हम आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से संबंधित सभी जरूरी जानकारी देंगे। जिसे जानने के बाद आपके लिए इस प्रमाण पत्र को हासिल करना आसान हो जाएगा।


नई व्यवस्था के तहत Disability Certificate ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। भारत के दिव्यांगता से पीडित व्यक्तियों के लिए भारत सरकार ने संसद में सन 1995 में एक कानून पारित किया था। अधिकारियों की देखरेख में इस कानून को मान्यता दी गई थी। इस कानून मुताबिक उन सभी व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा जो मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग ताकि श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रमाण पत्र के जरिए विशेष छूट देने का प्रावधान रखा गया। विकलांगता की स्थिति के आधार पर पीडित व्यक्ति को आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा, यह तय किया जाता है।

विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ :

सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है जिनको निम्न में बताया गया है
1- सरकारी नौकरियों में आरक्षण
2-दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन का लाभ
3- सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था
4- सभी शैक्षिक संस्थानों या कॉलेज में विकलांगता की श्रेणी वालों को आरक्षण
5- रेल और बस किराए में छूट उपलब्ध कराई जाती है
6 -विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है
7- जमीन के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है
8 – विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कई प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं

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जरूरी दस्तावेज :

विकलांग अंक के साथ खींची गई लाभार्थी की फोटो
आधार कार्ड या पहचान पत्र
पते का प्रमाण पत्र
भरा हुआ विकलांग प्रमाण पत्र फार्म
राशन कार्ड की छाया प्रति इत्यादि

Highlights Disability Certificate Online Apply 2022

Scheme NameDisability Certificate Online Apply
Department NameHealth Department
BeneficiaryHandicapped People
ObjectiveTo Provide Benefits Of Government Health-Related Services To Persons With Disabilities
How To ApplyOnline / Offline
Disability Certificate StatusOnline 
Application StatusOnline
Disability Certificate DownloadClick Here
Direct Login↗️Click Here  
Official Website↗️Click Here

इस तरह करें आवेदन :

विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करें।
तय नियमों के मुताबिक आवेदन फॉर्म को भरकर तैयार करें।
आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है।
सारे दस्तावेज तैयार करके प्रमाण पत्र को लेकर पहले किसी भी ई डिस्टिक या जन सेवा केंद्र पर जाएं।
आप सीधे समाज कल्याण विभाग में भी जा सकते हैं या फिर आप सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं।
जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर जाकर आप वहां ऑनलाइन आवेदन दाखिल करवा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद आप का प्रमाण पत्र जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग में भेज दिया जाएगा।
इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है।
जरूरी जांच पडताल के लिए आपको मेडिकल बोर्ड की तरफ से संदेश प्राप्त होता है।
मेडिकल बोर्ड आपकी जरूरी जांच पडताल करती है।
सभी जरूरी जांच पडताल के बाद पात्रता पाए जाने पर आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

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आवेदन में कितना लगता है खर्च :

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यहां बता दें कि सरकार ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है।
इसके लिए मामूली शुल्क देकर विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
इस पूरी प्रक्रिया में करीब 50 से ₹100 रुपए खर्च हो सकता है।
प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आला अफसर या अधिकारी के पास चक्कर लगाने से बचा जा सकता है।

ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन :

विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट खुलेगी तो आपको होम पेज दिखाई देगा।
इसके बाद होम पेज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें।
आपके सामने एक नया पेज खुलेगा
आपको यहाँ पर यह निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:-
व्यक्तिगत विवरण
पता
शैक्षिक विवरण
विकलांगता विवरण
रोज़गार का विवरण
पहचान विवरण
इसके बाद दिए गए विकलप के आधार पर अपने सभी दस्ताबेजों को अपलोड करें।
इसके बाद सबमिट का बटन क्लिक करें।
इसके बाद आपको एक संदेश दिखेगा, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका आवेदन सबिमट हो गया है।

दिक्कत पेश आए तो यहां कर सकते हैं  संपर्क :

जनसुनवाई के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर से संपर्क किया जा सकता है।

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