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Fixed Price of Medicine : मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाईयों की कीमत हुई तय

नई दिल्ली : मधुमेह अैर उच्च रक्तचाप सहित 84 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों (Fixed Price of Medicine) को तय किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन नियामक संस्था नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने इन दवाओं की कीमत तय की है।

मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाईयों की कीमत (Fixed Price of Medicine) के संदर्भ में एनपीपीए एक अधिसूचना के जरिए यह जानकारी साझा की है। कहा गया है कि फार्मास्युटिकल कंपनियों को निश्चित कीमतों का सख्ती से पालन करना होगा। दिशानिर्देश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को ब्याज के साथ अधिक राशि का भुगतान करना होगा।

जिन दवाओं की कीमतें (Fixed Price of Medicine)  तय की गई हैं, उनमें टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गैस्ट्रो संबंधी विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। साथ ही दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने के लिए रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए ली जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं।सिप्ला और प्योर एंड केयर हेल्थकेयर द्वारा बेचे जाने वाले एटोरवास्टेटिन और फेनोफिब्रेट टैबलेट की कीमत 13.87 रुपये प्रति टैबलेट तय कर दी गई है। इस दवा का उपयोग हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित रोगियों के उपचार में किया जाता है।

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ओल्मेसार्टन प्लस मेडोक्सोमिल प्लस एम्लोडिपाइन प्लस हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड – इन दवाओं का उपयोग हृदय और रक्तचाप की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। इनकी खुदरा लागत 12.91 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। इस दवा को अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और जर्मन रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स द्वारा बेचती है। नियामक ने वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के एक टैबलेट की कीमत भी जीएसटी को छोड़कर 10.47 रुपये निर्धारित कर दिया है।

इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत को 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये तय किया गया है। एनपीपीए ने अपने आदेश में दवा निर्माताओं से इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीडीएमएस) के जरिए मूल्य सूची जमा करने का निर्देश दिया है। इसकी एक प्रति राज्य दवा नियंत्रकों को भेजी जाएगी।

एक अधिकारी के मुताबिक डीडीपीसीओ 2013 के पैरा 24 (4) के मुताबिक प्रत्येक खुदरा विक्रेता और डीलर अपनी मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची, जैसा कि निर्माता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अपने स्टोर या कार्यालय के बाहर के एक विशिष्ट हिस्से पर प्रदर्शित करना होगा। ताकि परामर्श करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए जानकारियां आसानी से सुलभ हो। एक अन्य अधिसूचना में, एनपीपीए की ओर से यह कहा गया है​ कि उसने इस साल 30 सितंबर तक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की संशोधित अधिकतम कीमत में बढोत्तरी की है।

यहां बता दें कि एनपीपीए, विशेष रूप से, नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करने और देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करने से संबंधित नियामक है। यह विनियंत्रित दवाओं की कीमतों की निगरानी करके यह सुनिश्चित करता है कि तय कीमतों से अधिक मूल्य पर दवाइयों की बिक्री न हो।

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